उत्तर प्रदेश

पूर्वमंत्री स्वामी प्रसाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश

सुलतानपुर। हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सुल्तानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी का आदेश दिया है।
बसपा शासनकाल में की गई टिप्पणी के प्रकरण में परिवार वाद सुल्तानपुर न्यायालय में लाया गया था। केस की सुनवाई के दौरान बुधवार को फिर से वारंट जारी करने का आदेश दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट के एसीजिएम अपर मुख्य दंगा अधिकारी ने बुधवार को सुनवाई के दौरान अनुपस्थिति पर एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। बीते लगभग डेढ़ साल से उनकी उपस्थिति नहीं होने के चलते अदालत से वारंट जारी किया जा रहा है। सत्र 2014 में बसपा कद्दावर नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। टिप्पणी को संज्ञान में लेते हुए अधिवक्ता अनिल तिवारी की तरफ से परिवार जिला सत्र न्यायालय में लाया गया था। परिवाद के विरुद्ध 2016 में भूतपूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य उच्च न्यायालय गए थे जहां पर स्थगन आदेश भी दिया गया था। न्यायालय में ही जनवरी माह में स्टे खारिज हो गया था। जिसके बाद गैर जमानती वारंट जिला एवं सत्र न्यायालय से जारी किया गया है। 2014 में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ परिवाद लाया गया था।
मजिस्ट्रेट द्वारा तलब किए जाने के मामले में इन्होंने सेशन कोर्ट में प्रकरण को उठाया था। हाईकोर्ट से पूर्व में मिले स्टे को जनवरी में ही न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इनकी अनुपस्थिति को देखते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
अनिल तिवारी
अधिवक्ता

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