लखनऊ में पांच जनवरी तक बढ़ाई गई धारा 144

लखनऊ। कोविड के नए स्वरूप ओमीक्रोन के खतरे के बीच एक बार फिर से शहर में धारा 144 को 5 जनवरी तक के लिए बढ़ाया गया है। जेसीपी कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि कोविड के नए वैरिएंट के चलते अतिरिक्त सर्तकता बरतने की जरूरत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाना आवश्यक है। इस बीच क्रिसमस और नए साल के साथ ही मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा और धरना प्रदर्शन भी प्रस्तावित है। ऐसे में पहले से प्रभावी धारा 144 को 5 जनवरी तक के लिए बढ़ाया गया है।
इस आदेश को करना पड़ेगा पालन
1- सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आसपास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।
2- बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्ति जुलूस नहीं निकालेंगे।
3- सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ पर इकट्ठा नहीं होंगे।
4- धार्मिक स्थलों की दीवारों पर झण्डा या बैनर नहीं लगाए जाएगा।
5- खुले स्थान अथवा मकानों की छत पर ईंट, पत्थर या ज्वलनशील पदार्थ जमा करने वालों पर कार्रवाई होगी
6- बिना मास्क पहने घूमने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर कार्रवाई होगी।



