उत्तर प्रदेश

बिना फिटनेस वाहनों से स्कूली बच्चों का परिवहन दण्डनीय अपराध : एआरटीओ

लखीमपुर खीरी-जिले के समस्त विद्यालयों के प्रबन्धक प्रधानाचार्य एवं उनके संस्थान में सम्बद्ध वाहन के स्वामियों से अपील करते हुए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अखिलेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि वह अपने विद्यालय से सम्बद्ध वाहन की फिटनेस वैधता एक सप्ताह के अन्दर ठीक करा लें। फिटनेस वैधता समाप्त वाहन के द्वारा स्कूली बच्चों का परिवहन किया जाना दण्डनीय अपराध है।वहीं किसी भी अप्रिय घटना के उत्पन्न होने पर ऐसे विद्यालय के विरुद्ध अपराधिक मुकदमा पंजीकृत करा दिया जायेगा। विद्यालयीय परिवहन यान नियमावली के अनुसार स्कूली बच्चों की सुरक्षा का सम्पूर्ण दायित्व विद्यालय प्रबन्धन का ही है।

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